दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में पानी भरने से हुई तीन स्टूडेंट्स की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी सतर्क है. इस हादसे के बाद यूपी की योगी सरकार ने सूबे में पार्किंग के बजाय बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रही दूसरी गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही योगी सरकार ने बारिश के मौसम में बेसमेंट की खोदाई पर भी रोक लगा दी है. अब मानसून के सीजन में उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेसमेंट के लिए खोदाई नहीं कर पाएगा. इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है और तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है.  राज्य के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. नितिन रमेश गोकर्ण ने सोमवार को विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों को  शासनादेश जारी किया. जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि तीन दिन में कार्रवाई कर शासन को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी जाए.

 बता दें कि शहरों में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जिनके बेसमेंट बने हुए हैं. इनमें कई स्वीकृत मानचित्र में बेसमेंट में पार्किंग को मंजूरी दी गई है लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर इमारतों के बेसमेंट को किसी अन्य का काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जबकि गाड़ियों को फुटपाथ और सड़क पर पार्क किया जा रहा है. शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में हुए हादसे के बाद योगी सरकार ने प्रदेश की इमारतों के बेसमेंट में पार्किंग के बजाय दूसरी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी किए हैं. आवास विभाग की ओर से जारी किए गए शासनादेश में विकास प्राधिकरणों को बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रही गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ-साथ सुरक्षा के उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंता की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं. निरीक्षण के दौरान टीम को यह देखना होगा कि भवन का मानचित्र स्वीकृत है या नहीं. वहीं स्वीकृत मानचित्र के उलट बेसमेंट का निर्माण तो नहीं किया गया है. यदि किसी नए बनने वाले भवन के मानचित्र में बेसमेंट स्वीकृत है, तो उसे भी मानसून के दौरान बेसमेंट की खोदाई पर रोक लगी रहेगी.