नवीन आबकारी नीति में शराब के शौकीनों को झटका
भोपाल। इस साल शराब शौकीनों को शराब का शौक पूरा करने के लिए जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। इस साल लाइसेंस फीस पिछले साल की अपेक्षा 20 प्रतिशत बढऩे से शराब के भाव बढऩे से इंकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल, नवीन आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूहों के वर्ष 2024-25 की लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नई शराब नीति के अनुसार दुकान पर शराब बिक्री का समय सुबह 9.30 बजे से रात 11.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट, बार और क्लब में सुबह दसे बजे से शराब की बिक्री शुरू होगी और रात साढ़े 11 बजे तक चालू रहेगी। वहीं, बार-रेस्टोरेंट और क्लब में 12 बजे तक शराब पी सकते हैं। लाइसेंस धारक बार-क्लब या रेस्टोरेंट अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं।

जमानत मिली पर शर्तें सख्त, सोनम रघुवंशी की इंदौर एंट्री बैन
भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, इंदौर के PWD अफसर पर गिरी गाज
मध्य प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात, जलूद में शुरू होगा 60MW सोलर प्लांट
बंगाल चुनाव में हाई वोल्टेज टक्कर, ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी पर सबकी नजर
मां Durga की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य, क्या कहता है Devi Bhagavata Purana