धोखाधड़ी में संलिप्तता के मामले में भारतीय नागरिक को 29 माह का कारावास
वाशिंगटन । कॉल सेंटर धोखाधड़ी में संलिप्तता के मामले में एक भारतीय नागरिक को 29 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। मोइन इदरीसभाई पिंजारा ने 30 नवंबर को अपना गुनाह कबूल कर लिया था। सजा पूरी होने के बाद पिंजारा को निष्कासित किया जा सकता है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश एंड्रयू हैनन ने पिंजारा को धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को मुआवजे के रूप में 635103 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश भी दिया। अमेरिकी अटॉर्नी आलमदार एस. हमदानी ने बताया कि पिंजारा दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत स्थित कॉल सेंटर में धोखाधड़ी में शामिल था। ये लोग (कॉलर्स) अमेरिका में लोगों को फोन करके अलग-अलग बहाने से पैसे ठगा करते थे।
पिंजारा कई अन्य नामों और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन ‘पार्सल’ को हासिल करता था जिसमें नकदी होती थी जिसे लोग डाक के जरिए भेजा करते थे। जांच के दौरान कानून प्रवर्तन को इस धोखाधड़ी का शिकार बने सैकड़ों लोगों का पता चला। इसके जरिए लाखों डॉलर से अधिक की ठगी की गई। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन’ (एसएसए) लगातार इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में लोगों को आगाह करता रहता है।