वाराणसी। काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर समस्त अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में घोषित करने व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद से जमीन की अदला बदली को चुनौती देने वाले वाद पर सुनवाई होगी।सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हितेश अग्रवाल ने इस वाद को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए विपक्षी प्रदेश सरकार, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद को सूचित करने के लिए सम्मन जारी का आदेश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है।वकील नित्यानन्द राय की ओर से दाखिल वाद में कहा गया है कि प्लाट संख्या 8276 (ज्ञानवापी परिक्षेत्र में स्थित) का स्वयं को मालिक बताते हुए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गये भवन संख्या सीके 38/12,13 से अदला-बदली कर ली।उसके द्वारा सीके 31/19 को प्लाट संख्या 8276 पर अवस्थित बताया मगर कोई प्रमाण नहीं दिया गया। काशी विश्वनाथ कारिडोर को बनाने में हुई जल्दीबाजी का फायदा उठाते हुये अदला-बदली का षड्यंत्र रचा। जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश सरकार व अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के बीच दस जुलाई 2021को उपनिबंधक (द्वितीय) के यहां अदला-बदली का निबंधन हुआ जो गलत है।