कल से सख्ती: बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बैठे तो कटेगा भारी जुर्माना
भोपाल। मध्य प्रदेश के दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है।अगर 6 नवंबर से आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। ADG PTRI के निर्देशों के बाद गुरुवार से प्रदेश भर में मुहिम शुरू हो रही है। अगर आपके टू-व्हीलर पर पीछे 4 साल की उम्र से बड़ा कोई भी शख्स बैठा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालाना कट जाएगा।
दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक-स्कूटर पर 4 साल की उम्र से बड़े पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग चेकिंग जोन पर तैनात रहेगी. वहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटा जाएगा।

मध्यप्रदेश की ‘बाग प्रिंट’ कला को पेरिस में मिलेगा वैश्विक मंच
सिलफिली की मालती बनीं ‘लखपति दीदी‘, अपने साथ-साथ 14 महिलाओं को दिया रोजगार
राज्यपाल डेका ने खैरागढ़ विश्वविद्यालय की नई बस को दिखाई हरी झंडी
एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सांदीपनि विद्यालयों के 58 विद्यार्थी मेरिट में